शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है।
आवश्यक सूचना: अंतिम तिथि में वृद्धि
छात्रों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, RTE सत्र 2025-26 के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 08 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। अब अभिभावक अपने बच्चों का पंजीयन और आवेदन 08 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं।
RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया:
- अभिभावकों को आरटीई के तहत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट: [शिक्षा विभाग पोर्टल]
- आवेदन भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज:
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड व माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास संबंधी दस्तावेज (परिचय पत्र, राशन कार्ड, बिजली व अन्य)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन:
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद पात्र बच्चों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग से संबंधित परिवार के बच्चे।
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 से 6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन की नई तिथि और समय सीमा
✅ नई अंतिम तिथि: 08 अप्रैल 2025
RTE में प्रवेश के लाभ:
- नि:शुल्क शिक्षा: निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई के तहत आरक्षित होती हैं।
- शिक्षा का अधिकार: सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।
महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की सही जानकारी भरें।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करें।
आधिकारिक वेबसाइट
- वेबसाइट: https://rte.cg.nic.in/
नोट: इच्छुक अभिभावक अब 08 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और आरटीई के तहत अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

0 टिप्पणियाँ