छत्तीसगढ़ राज्य में विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
विवाह प्रमाण पत्र क्या है?
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि विवाह कानूनी रूप से संपन्न हुआ है। यह दस्तावेज़ न केवल कानूनी मामलों में उपयोगी होता है, बल्कि पासपोर्ट, वीजा, बैंक खाता और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में भी आवश्यक होता है।
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों है?
कानूनी मान्यता – विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए।
पासपोर्ट और वीजा – विदेश यात्रा के लिए आवेदन करने के समय आवश्यक।
बैंक और वित्तीय लेनदेन – पति-पत्नी के संयुक्त खाते या नामांकन के लिए।
पारिवारिक विवादों में प्रमाण के रूप में – संपत्ति विवाद या तलाक मामलों में।
छत्तीसगढ़ में विवाह प्रमाण पत्र कहां बनवाएं?
छत्तीसगढ़ में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने नजदीकी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तहसील या ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होता है। यदि विवाह विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत हुआ है, तो इसे रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
आवेदन पत्र प्राप्त करें – अपने क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत या नजदीकी CSC सेंटर से विवाह पंजीकरण फॉर्म लें।
फॉर्म भरें – आवश्यक जानकारी जैसे दूल्हा-दुल्हन का नाम, जन्म तिथि, विवाह की तिथि और स्थान आदि भरें।
दस्तावेज़ संलग्न करें – सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करें।
शुल्क जमा करें – आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
प्रमाण पत्र प्राप्त करें – आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन किया जाएगा और कुछ दिनों में विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://edistrict.cgstate.gov.in/) पर जाएं।
"विवाह प्रमाण पत्र" विकल्प चुनें।
आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन सबमिट करने के बाद सत्यापन होगा और प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड (या कोई अन्य पहचान पत्र)
जन्म प्रमाण पत्र ( जन्म सत्यापन के लिए दस्तावेज)
विवाह का फोटो प्रमाण (विवाह समारोह के फोटोज़)
गवाहों के पहचान पत्र (कम से कम दो गवाह आवश्यक)
निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
विवाह निमंत्रण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
विवाह प्रमाण पत्र जारी होने में कितना समय लगता है?
यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं तो प्रमाण पत्र 7-15 कार्यदिवसों में जारी कर दिया जाता है।
विशेष विवाह अधिनियम के तहत होने वाले विवाहों में 30 दिन तक का समय लग सकता है।
शुल्क कितना लगता है?
सामान्य विवाह पंजीकरण – ₹100 – ₹500 (नगर पालिका/नगर निगम के अनुसार)
विलंब शुल्क – ₹200 – ₹1000 (विलंब की अवधि पर निर्भर करता है)
विवाह प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें:
विवाह का पंजीकरण विवाह के 30 दिनों के भीतर करवा लेना चाहिए।
यदि 30 दिनों से अधिक समय हो गया है, तो विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
आवेदन करते समय मूल दस्तावेज़ साथ रखें, ताकि सत्यापन में कोई समस्या न हो।
निष्कर्ष
विवाह प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में इसे बनवाने की प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और सही प्रक्रिया का पालन करें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो।
महत्वपूर्ण लिंक:
छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल: https://edistrict.cgstate.gov.in/
नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत में संपर्क: स्थानीय सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट देखें।
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